आर्म्स लाइसेंस का दुरुपयोग: दिव्य प्रताप सिंह के तीन शस्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट ने किए निरस्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप सिंह पुत्र कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के तीन शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर निरस्त कर दिए हैं।

पुलिस आख्या के अनुसार 15 नवंबर 2025 को श्री आर. यशोर्धन की तहरीर पर थाना राजपुर में मु.अ.सं. 217/2025 धारा 115(2)/351(1)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वादी एवं गवाहों के बयान से यह तथ्य सामने आया कि घटना में अभियुक्त दिव्य प्रताप सिंह ने पीड़ित निशांत यादव की कार रोककर उससे मारपीट की तथा अपने लाइसेंसी पिस्टल/रिवॉल्वर का दुरुपयोग कर धमकाया।

जांच में दुरुपयोग की पुष्टि होने पर मुकदमे में धारा 126/352 बीएनएस तथा धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त के नाम हरिद्वार जिले में निम्न शस्त्र लाइसेंस दर्ज हैं—

  1. शस्त्र संख्या 2108/13 – रिवॉल्वर नं. 3107638 (32 बोर)
  2. शस्त्र संख्या 1909/13 – रिवॉल्वर नं. 75931 (32 बोर)
  3. शस्त्र संख्या 2104/13 – बंदूक नं. 148042

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह पाया गया कि विपक्षी ने शस्त्र अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन किया है, जो जनसुरक्षा के लिए खतरा है। अतः तीनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित एवं निरस्त कर दिए गए।

जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून/हरिद्वार को निर्देशित किया है कि कारण बताओ नोटिस की प्रति विपक्षी को हस्तगत कराई जाए तथा आख्या सहित इसकी दूसरी प्रति समयावधि के भीतर न्यायालय को भेजी जाए। साथ ही निलंबित शस्त्र अनुज्ञाओं से संबंधित शस्त्रों को अभिरक्षा में लेने के आदेश भी दिए गए हैं।

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