हरिद्वार में संविदा श्रमिकों के वेतन को लेकर भ्रम दूर करने हेतु बैठक आयोजित
हरिद्वार। कार्यालय उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार में सोमवार को संविदा श्रमिकों के न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए विभिन्न संविदाकारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा गैर इंजीनियरिंग एवं इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए लागू संशोधित न्यूनतम वेतन दरों की जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने सभी संविदाकारों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों के गेट एवं भोजनावकाश के समय श्रमिकों को संशोधित वेतन और महंगाई भत्ते की स्पष्ट जानकारी दें, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
इंजीनियरिंग उद्योगों में 1 अप्रैल 2026 से अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 13,018 रुपये, अर्द्धकुशल का 13,451 रुपये, कुशल का 13,883 रुपये तथा अतिकुशल श्रमिक का 14,611 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले इंजीनियरिंग उद्योगों में अकुशल श्रमिक के लिए 13,800 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 15,100 रुपये और कुशल श्रमिक के लिए 16,900 रुपये वेतन लागू किया गया है।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है तो शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार सहित विभिन्न संविदाकार कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

