हरिद्वार में 14 मार्च को अपर निजी सचिव परीक्षा, केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
हरिद्वार, 12 मार्च 2026: नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 का आयोजन 14 मार्च 2026, शनिवार को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। परीक्षा दो सत्रों में संपन्न होगी। प्रथम सत्र प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय सत्र अपराह्न 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व धारा 144) के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर एकत्रित होने, सार्वजनिक सभा करने या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन या ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी जिससे जनभावनाएं भड़कें या कानून व्यवस्था प्रभावित हो।
इसके अलावा निर्धारित सीमा में ध्वनि प्रदूषण भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास लाठी, चाकू, तलवार, भाला, बंदूक, पिस्टल या अन्य आग्नेयास्त्र तथा तेजाब, पेट्रोल जैसे विस्फोटक पदार्थ ले जाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा केंद्र परिसर में शांति व्यवस्था में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन या पेजर परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
नगर मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

