🚨 समर्पण अवधि के नियमों का उल्लंघन — परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई शुरू 🚨
हरिद्वार, 11 दिसंबर 2025
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि समर्पण अवधि के दौरान निर्धारित स्थल से हटकर अन्यत्र खड़े पाए जा रहे वाहनों की शिकायतों पर परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। समर्पण प्रक्रिया में वाहन स्वामी यह घोषणा करते हैं कि निर्धारित अवधि तक वाहन निर्दिष्ट स्थान पर ही खड़ा रहेगा, लेकिन हालिया निरीक्षण में कई वाहन अपने घोषित स्थानों से अनुपस्थित पाए गए।
अब तक 20 वाहन स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। संबंधित स्वामियों से एक माह की GPS ट्रैकर रिपोर्ट (location history, travel time, stops आदि) सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान अधिनियम, 2003 की धारा 12(2) के अंतर्गत कर एवं दण्ड की कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई चरणबद्ध रूप से आगे भी जारी रहेगी और समर्पण अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जाएंगे।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समर्पण से संबंधित शर्तों एवं घोषित स्थान का पूर्णतः पालन करें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई अनिवार्य होगी।

