हरिद्वार में 24 से 28 नवंबर तक UKPSC परीक्षा, केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में लागू धारा 163 | सभा-जुलूस, मोबाइल फोन, हथियार व शोर पूरी तरह प्रतिबंधित

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📢 हरिद्वार में 24 से 28 नवंबर तक UKPSC परीक्षा, केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में लागू धारा 163 | सभा-जुलूस, मोबाइल फोन, हथियार व शोर पूरी तरह प्रतिबंधित

हरिद्वार।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षण/लॉगिंग अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकार संयुक्त मुख्य (लिखित) परीक्षा 2025 आगामी 24 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा एकल केंद्र—परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार (कोड 101) पर संपन्न होगी। यह जानकारी नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान द्वारा जारी की गई।


📌 परीक्षा कार्यक्रम:

  • 24 नवंबर:
    • सुबह 9:00–12:00 बजे: सामान्य हिंदी
    • दोपहर 2:00–5:30 बजे: सामान्य अंग्रेजी
  • 25 नवंबर:
    • सुबह 9:00–12:00 बजे: सामान्य ज्ञान
    • दोपहर 2:00–5:00 बजे: पर्यावरणीय विज्ञान
  • 26 नवंबर:
    • सुबह 9:00–12:00 बजे: वानिकी, सिविल अभियांत्रिकी, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, सांख्यिकी
    • दोपहर 2:00–5:00 बजे: कृषि अभियांत्रिकी, वनस्पति विज्ञान, उद्यान विज्ञान, भौतिक
  • 27 नवंबर:
    • सुबह 9:00–12:00 बजे: गणित एवं प्राणी विज्ञान
    • दोपहर 2:00–5:00 बजे: रसायनशास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग
  • 28 नवंबर:
    • सुबह 9:00–12:00 बजे: कृषि एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन/विज्ञान
    • दोपहर 2:00–5:30 बजे: भूविज्ञान, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

🚨 परीक्षा केंद्र के आसपास लागू प्रतिबंध

परीक्षा को नकल-मुक्त, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित कराने हेतु परीक्षा केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व 144) लागू कर दी गई है।

इसके अंतर्गत:

  • बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों का समूह, सभा या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित।
  • किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, उत्तेजक भाषण और भीड़ एकत्रित करना वर्जित।
  • मोबाइल फोन, पेजर, पाठ्य सामग्री, हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, पेट्रोल आदि प्रतिबंधित।
  • मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण पर रोक।
  • परीक्षा परिसर में केवल अधिकृत अधिकारी, पुलिस बल व परीक्षार्थी ही प्रवेश करेंगे।

⚖️ उल्लंघन पर कार्रवाई

नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


📌 परीक्षार्थियों से अपील:
समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुँचें, निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक सामग्री साथ न लाएँ।


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